भदोही। सीएए के खिलाफ बीते 20 दिसंबर को दंगा भड़काने की कोशिश की गयी थी। इस मामले में तीन आरोपियों पर शासन ने रासुका लगा दिया है। सोमवार को शासन ने मुहर लगाते हुए ये कार्रवाई की है।
बता दें कि सीएए के खिलाफ शासन और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में लोग हिंदू बाहुल्य क्षेत्र की तरफ तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए आगे बढ़े, जिनको पुलिस प्रशासन ने 144 धारा का हवाला देते हुए रोकने की कोशिश भी किये मगर उपद्रवी नहीं माने और जमकर हंगामा किया। इस हिंसा में करीब सात पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया था।
करीब पांच से छह घंटे तक भदोही नगर में जमकर बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने तीन दर्जन से अधिक नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस उपद्रव में तीन लोगों को चिन्हित कर उनपर रासुका लगा दिया गया है,जिसमें तनवीर हयात पुत्र रफीकुज्जमा खॉन निवासी मोहल्ला पश्चिम, ताविस आर्यान पुत्र स्व.कुतुबुद्दीन अंसारी निवासी काशीपुर और सायम वासिक अंसारी उर्फ खुर्रम पुत्र स्व.अली अहमद निवासी बाजार सलावत खां के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरुद्ध करने के लिए रिपोर्ट भेजी। 11फरवरी को डीएम और एसपी एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ में उपस्थित हुए। इसके बाद शासन ने तीनों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है।
