लखनऊ। यूपी सरकार ने कोरोना पर एक अध्यादेश पास किया है, जिसमें लोगों के लिए कुछ जरुरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी इस अध्यादेश का पालन नहीं करता है तो उसे सजा के तौर पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस अध्यादेश के तहत क्वारंटीन से कोई मरीज भागता है तो उसे 3 साल की सजा भुगतनी होगी। यही नहीं अगर कोई स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो उसको 7 की सजा का प्रावधान जारी किया गया है।
इसके अलावा अश्लील और अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों को एक से तीन साल तक की सजा और पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्वरेन्टीन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और 10 हजार से एक लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं कोरोना मरीज इलाज के दौरान यदि भागता है तो उसको भी एक से तीन साल की सजा और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना देना होगा।
वहीं अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपायेगा तो उसे भी एक साल से तीन साल तक की सजा के साथ ही पचास हज़ार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा। कोरोना मरीज जानबुझ कर सार्वजनिक परिवहन के द्वारा यात्रा करता है तो उसको एक साल से तीन साल तक की सजा और पचास हजार से दो लाख तक का जुर्माना देना यूपी सरकार ने तय किया है।
