मऊ। घोसी विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया है। वहीं नामांकन करने की तिथि 30 सितंबर को घोषित की गई है। इसको देखते हुए नामांकन पत्र की ब्रिकी शुरू हो गई है।
बता दें कि 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसको लेकर नामांकन पत्र बीते सोमवार से बिकना शुरू हो गया है। वहीं 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही 3 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की वापसी होगी। मतदान 21 अक्टूबर को होगा और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। इस बार का मतदान प्लास्टिक मुक्त प्रकिया से होगा।
डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि नामांकन कक्ष के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे- मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
डीएम ने कहा कि नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। वहीं मतदान 21 अक्तूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। 24 अक्तूबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को जनसभा या जुलूस का आयोजन करने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसका अनुपालन न करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर विजय मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या 4 में होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की बिक्री का समय प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में होगा। उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 मतदान केंद्र और 454 बूथ बनाए गए हैं।
