वाराणसी। बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर रोयाना सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने रोयना सिंह व संपदा अधिकारी लाल बाबू पटेल के विरुद्ध लूट और छेड़छाड़ के अलावा घर मे जबरन घुसकर मारपीट करने के आरोप में न्यायालय में उन्हें तलब किया था। मामले को रोयना सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले पर उच्च न्यायालय ने स्टे भी लगा दिया था।
परिवादी के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय के एशियन रिसरफेशिग प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई के केस का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें छः माह बीत जाने के बाद स्टे स्वयं निरस्त माना जाता है। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन करते हुए पूर्व चीफ प्रॉक्टर रोयना सूंघ के खिलाफ जमानती वारेंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक लंका के नारियां इलाके के रहने वाले आशीष ने 7 मार्च 2018 को प्रोफेसर रोयना सिंह और बीएचयू के संपदा अधिकारी बाबूलाल पटेल और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों के ऊपर घर मे घुस कर मारपीट गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर जिला न्यायालय से गुहार लगाई थी।
