लखनऊ। आजम खां के बेटे व स्वार सीट से सपा के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं छात्रा से रेप के आरोप में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक थे।
बता दें कि हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के बाद से सेंगर जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम स्वार टान्डा सीट से 2017 में चुनाव जीते थे।अब यह सीट खाली हो गई है। बीते साल 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया था। दरअसल, 2017 में नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी लेकिन उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला उस समय चुनाव लडऩे के पात्र नहीं थे।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह के स्थगनादेश की सूचना नहीं आई है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तह अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जाएगा। इस तरह सीट रिक्त है।अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट और कुलदीप सेंगर की बांगरमऊ सीट खाली होने के बाद जल्द ही दोनों सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे।
